दिल्ली में होटल – साप्ताहिक बाजार खोलने की मिली अनुमति
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होटल खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने होटलों को फिर से खोलने के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि होटल संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा।बुधवार को डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने पर सहमति बनी थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। अनलॉक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और राजस्व बढ़ाने के मकसद से दिल्ली सरकार कई फैसले ले रही है। इसी के तहत रेस्टोरेंट में शराब परोसने की अनुमति भी दी गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बीते माह 31 जुलाई को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक-3 में होटल और एक सप्ताह के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक बाजार फिर से खोलने के फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे कि कोविड-19 की स्थिति नाजुक बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था।
दिल्ली में ट्रायल के आधार पर सोमवार से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार
अनलॉक 3 के तहत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को 24-30 अगस्त के लिए ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोले जाने की अनुमति दी। साथ ही विभागों को सामाजिक दूरी के नियमों समेत कोविड-19 रोकथाम संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के भी निर्देश दिए।मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निषिद्ध क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने आदेश में कहा, ” दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर एक सप्ताह के लिए 24 अगस्त से 30 अगस्त तक सभी तीन नगर निगम/ नयी दिल्ली नगर निगम/दिल्ली छावनी बोर्ड में प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति रहेगी।डीडीएमए ने इन बाजारों के संचालन के दौरान कोविड-19 रोकथाम उपाय सुनिश्चित करने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। शहर में 25 मार्च से साप्ताहिक बाजारों पर रोक लागू है।